यदि आपका प्रापर्टी टैक्स बकाया है तो उसे 31 अगस्त तक जमा करा दें। ताकि, छूट या बड़ी पैनाल्टी से बचा जा सके। नगर निगम प्रापर्टी टैक्स में 31 अगस्त 2022 तक 50% तक की छूट दे रहा है। इस अवधि के बाद छूट नहीं मिलेगी।स्वयं के उपयोग की संपत्ति पर टैक्स में मिलने वाली 50% की छूट अब उन्हीं करदाताओं को मिलेगी, जो चालू वित्तीय वर्ष में अपना संपत्ति कर जमा करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष के बाद बकाया करों की राशि जमा करेंगे उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। नगर निगम ने स्वयं के उपयोग वाली संपत्ति के 2021-22 के बकायादारों को 31 अगस्त तक का समय दिया है कि वह इस अवधि में या 14 मई को होने वाली लोक अदालत में विगत वर्ष का संपत्ति कर जमा कर दें।तय समय के बाद नहीं मिलेगा फायदानिगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने बताया, सरकार ने संपत्ति कर में दी जाने वाली रियायत में बदलाव किया है। जिसके तहत ऐसे करदाता जो अपनी संपत्ति का स्वयं उपयोग करते हैं उन्हें अब केवल चालू वित्तीय वर्ष में ही संपत्ति कर जमा करने पर 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। चालू वित्तीय वर्ष के बाद बकाया के रूप में संपत्ति कर जमा करने वालों को छूट नहीं दी जाएगी।




