किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सभी विशेष प्रावधानों पर कार्यशाला का आयोजन
आज दिनांक 11/02/23 को भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आरंभ संस्था के सहयोग से भोपाल शहरी क्षेत्र पुलिस के जोन – 1 के सहायक पुलिस आयुक्त, 9 थानों के थाना प्रभारी, उपनिरीक्षक एवम सहायक उप निरीक्षक अधिकारियों का किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सभी विशेष प्रावधानों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एडिशनल डीसीपी श्री श्रुत कीर्ति सोमवंशी एडिशनल डीसीपी श्रीमती ऋचा चौबे सहित 48 अधिकारीगण शामिल रहे।
डीसीपी श्री विनीत कपूर ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि महिला व बाल अपराधों को रोकना एवं उनकी सुरक्षा करना पुलिस की प्राथमिक एवं मूल दायित्व होना चाहिए। सभी अधिकारियों एक अच्छे कुशल अनुसंधान अधिकारी का परिचय देते हुए विवेचना के दौरान पीड़ित के अधिकारो के तहत आवश्यक मदद व शासकीय अनुदान एवं पुनर्वास इत्यादि में सार्थक सहयोग देना चाहिए, साथ ही विवेचना के दौरान भरे जाने वाले सभी फॉर्म एव्ं प्रक्रिया का पुर्ण ज्ञान होना जरुरी है।
कार्यशाला में अमरजीत सिंह जी के द्वारा JJ Act के सभी प्रारूप जो पुलिस विभाग के द्वारा उपयोग किए जाते हैं और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधानों को विस्तृत रूप से बताया गया और सभी प्रारूपों को भरने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई।
अगले चरण में अर्चना सहाय ने सभी प्रतिभागियों को POCSO अधिनियम से संबंधित मुख्य प्रावधानों पर चर्चा की और पॉस्को पीड़ित बालकों के पुनर्वास हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने फील्ड और कोर्ट स्तर पर आने वाली सभी समस्याओं के विषय में सवाल पूछे और संचालन कर्ताओं द्वारा उनकी समस्या का समाधान किया गया।