भोपाल:
राजधानी में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भोपाल नगर निगम ने मंगलवार को दो बड़ी सख्त कार्रवाईयां की हैं। आवासीय भवनों में कमर्शियल गतिविधियां चलाने वाले 400 से अधिक लोगों को दो दिन के भीतर नोटिस थमाए गए हैं। वहीं, कचरे में खतरनाक बायो-मेडिकल वेस्ट मिलाने पर एक निजी अस्पताल पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
मुख्य बातें:
- अस्पताल पर जुर्माना और सील करने की चेतावनी: वार्ड-68 राजीव नगर स्थित बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा गीले कचरे के साथ बायो-मेडिकल वेस्ट मिक्स कर कचरा गाड़ी में दिया जा रहा था। निगम ने अस्पताल पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए भविष्य में ऐसी गलती पर अस्पताल सील करने की अंतिम चेतावनी दी है।
- तीन घंटे की जांच के बाद खुला राज: गोविंदपुरा कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा वाहनों की बारिकी से जांच के दौरान बायो-मेडिकल वेस्ट मिला। तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अधिकारियों ने कचरे के स्रोत का पता लगाया और अस्पताल प्रबंधन से उसकी पुष्टि कराई।
- कचरा चालकों को भी चेतावनी: निगम ने वाहन चालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवल अलग-अलग (गीला और सूखा) कचरा ही लें। मिक्स कचरा मिलने पर वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
- कमर्शियल गतिविधियों पर शिकंजा: आवासीय क्षेत्रों में नियमों के खिलाफ जाकर कमर्शियल गतिविधियां संचालित करने वाले 400 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।




