भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट 31 मार्च तक रहेगी, लेकिन इसके बाद करदाताओं को दोगुनी राशि चुकाना पड़ेगी। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों में निगम के सभी जोन और वार्ड कार्यालय खुले रहेंगे।
निगम अफसरों के अनुसार, करदाताओं के स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। यह रियायत चालू वित्तीय वर्ष में संपत्तिकर का भुगतान करने वालों को ही दिया जाने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि समाप्त होने के बाद संपत्ति कर का भुगतान न करने वालों को यह रियायत नहीं दी जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल से शत-प्रतिशत वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर संपत्ति कर की गणना की जाकर निर्धारण किया जाएगा। इस तरह करदाताओं को दोगुनी राशि देना होगी।
छुट्टी के दिन भी जमा कर सकेंगे
निगम के अनुसार, करदाताओं की सुविधा के चलते निगम के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय शनिवार-रविवार सहित अन्य अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। जहां संपत्तिकर सहित अन्य करों/शुल्क जमा किए जा सकेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर सकेंगे।




