भोपाल के न्यू मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम से अभद्रता करने वाले व्यापारी पर केस दर्ज हुआ है। टीटी नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। व्यापारी ने कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के साथ निगमकर्मियों को देख लेने की धमकी दी थी।
मामला सोमवार रात का है। अतिक्रमण अधिकारी शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक ट्रक सामान जब्त किया गया। इस दौरान अतिक्रमणकर्ताओं के साथ विवाद की स्थिति बनी। बालाजी छोले भटूरे वाले द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण को रोकने और हटाए जाने की कहने पर दुकान मालिक दीपक अग्रवाल ने अभद्रता की।
अधिकारी और कर्मचारियों से अभद्रता की गई
अतिक्रमण अधिकारी भदौरिया ने बताया कि युवक ने निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की थी। साथ ही धमकियां भी दी। स्थल पर अतिक्रमण अधिकारी, भवन अनुज्ञा शाखा से बिल्डिंग इंजीनियर, वार्ड-32 से प्रभारी एवं कर्मचारी, जोन प्रभारी और अतिक्रमण अधिकारी, भवन अनुज्ञा शाखा से बिल्डिंग इंजीनियर, वार्ड-32 से प्रभारी एवं कर्मचारी, जोन प्रभारी और अतिक्रमण अमला मौजूद था। प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दिखाने पर भवन अनुज्ञा शाखा से बिल्डिंग इंजीनियर ने नोटिस जारी किया। साथ ही टीटी नगर थाना पुलिस से शिकायत की थी। निगम अधिकारियों के आवेदन पर टीटी नगर थाना पुलिस ने दीपक के विरुद्ध बीएनएस की धारा 132, 296, 351 (2) के तहत केस दर्ज किया है।
अवैध निर्माण रोकने की बात कही थी कार्रवाई के दौरान निगम के अमले ने अवैध निर्माण रोकने एवं आधे रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाने, संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था।
इस पर दीपक ने विवाद करना शुरू कर दिया था। साथ ही निगम अधिकारियों को देख लेने व निम्न स्तर का कर्मचारी होने जैसे अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हुए धक्का-मुक्की की थी। अतिक्रमण हटाने के कार्य में बाधा उत्पन्न की और स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगाने को भी कहा था। साथ ही ड्यूटी के पश्चात अकेले में मिलने और पैसे मांगने के मिथ्या आरोप भी लगाए थे।
इन्होंने दिया था आवेदन इस घटना के बाद अतिक्रमण निरोधक अधिकारी शैलेंद्र सिंह भदौरिया, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अतिक्रमण अरविंद चौधरी, वार्ड प्रभारी मानव गुप्ता, भवन अनुज्ञा शाखा के उपयंत्री मयंक शर्मा ने संयुक्त रूप से थाने में आवेदन दिया था।




