Sunday, April 26, 2026
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पूर्व ईपीएफओ अधिकारी की 50 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भोपाल टीम ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पूर्व प्रवर्तन अधिकारी श्यामलाल अखंड और सहयोगियों की आवासीय और कृषि भूमि कुर्क की है। उज्जैन और इंदौर स्थित इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 51 लाख रुपए है। ये कार्रवाई आय से अधिक आमदनी के मामले में की गई है।

ईडी ने गुरुवार को सोशल मीडिया ‘X’ पर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि अखंड और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की जा रही है। इसी सिलसिले में 8 जुलाई को उज्जैन के नलवा गांव स्थित कृषि भूमि और इंदौर के जख्या में एमरॉल्ड सिटी स्थित एक आवासीय भूखंड को कुर्क किया है।

अखंड ने अवैध रूप से अर्जित आय का उपयोग स्वयं, अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया है। कुर्की की यह कार्रवाई पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।

दस साल में बनाई आय से अधिक संपत्ति

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, ईपीएफओ में नौकरी करते हुए 2009 से 2019 के दौरान अखंड ने वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति बनाई है। इसके अतिरिक्त कई पारिवारिक बैंक खातों में नकदी भी जमा पाई गई। इसके लिए उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। जांच से पता चला है कि वह रिश्वत मांगने जैसे भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे।

आय का स्त्रोत वेतन, किराया, खेती को बताया जांच में यह बात भी सामने आई है कि अखंड ने अपने वेतन, किराए की कमाई, खेती से आय, पत्नी के कढ़ाई और सिलाई व्यवसाय को आय का स्रोत बताया है। हालांकि, वे इसके दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर पाए।

ईडी ने श्यामलाल अखंड के खिलाफ सीबीआई, ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। एक एफआईआर रिश्वत लेने जबकि दूसरी एफआईआर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए की गई थी।

छह साल पहले सीबीआई ने की थी कार्यवाही छह साल पहले सीबीआई द्वारा अखंड के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि उन्होंने मंदसौर की सांई कंस्ट्रक्शन कंपनी से पीएफ की गड़बड़ी को दबाने के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

अखंड तब उज्जैन के भरतपुरी स्थित भविष्य निधि कार्यालय में पदस्थ थे। उन्होंने दो लाख रुपए लेकर कंपनी के व्यक्ति को अपने घर बुलाया था।

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