गंजबासौदा | विशेष संवाददाता
स्थानीय न्यायालय ने मासूम बच्चे के साथ कुकृत्य के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के सश्रम कारावास और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार असैया ने बताया कि घटना 4 अगस्त 2025 की शाम करीब 7 बजे शहर बासौदा थाना क्षेत्र के नए बस स्टैंड के पास हुई थी। आरोपी ने 3 साल 11 महीने के बच्चे को उसके दादा के पास से ले जाकर लैंगिक हमला किया था।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पुख्ता सबूतों के साथ कोर्ट में चालान पेश किया था। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।




