Karnataka Hijab issue: कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। संबंधित याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में हिजाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है और इसे मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। इसी पर चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। आज अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके वकील देवदत्त कामत ने अपना पक्ष रखा। फिलहाल अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मीडिया से खास अनुरोध करते हुए उन्हें अधिक जिम्मेदार बनने की अपील की। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने याचिकाकर्ता की दलीलों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश कानून की जरूरतों को पूरा किए बिना प्रयोग किया गया है और ये कानूनी रूप से टिकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय भी यूनिफॉर्म के रंग के हिजाब पहनने की अनुमति देता है।
उधर प्रदेश सरकार ने अदालत के आदेशानुसार 10वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया है। वहीं सुरक्षा के लिए कई इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है और उडुपी जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।