इंदौर:
जिला कोर्ट ने तीन साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड में कड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य सहयोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह वास्केल ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी सद्दाम हुसैन और शाकिर खान को हत्या में आजीवन कारावास और साजिश रचने में सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, मृतक की पत्नी रुखसाना को हत्या और साजिश दोनों मामलों में उम्रकैद की सजा दी गई है।
गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी
मामला 22 अप्रैल 2023 का है। आरोपी रुखसाना ने चंदन नगर थाने में पति जावेद की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया था कि जावेद काम के सिलसिले में घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे।
लेकिन, जब पुलिस ने गहराई से जांच की और परिवार से पूछताछ की, तो सच सामने आ गया। परिजनों ने रुखसाना और सद्दाम के अवैध संबंधों का खुलासा किया और हत्या का शक जताया।
ऐसे हुआ खुलासा
पुलिस की पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के सामने आने पर आरोपी टूट गए। मुख्य आरोपी सद्दाम ने कबूल किया कि रुखसाना से अफेयर के चलते जावेद उसके साथ मारपीट करता था। इसी से तंग आकर तीनों ने मिलकर जावेद को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची थी।
साजिश के तहत 21 अप्रैल 2023 की रात जावेद की हत्या कर दी गई और उसका शव ग्रीन पार्क कॉलोनी के एक खाली मैदान में छिपा दिया गया था। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिस पर कोर्ट ने अब ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।




