भोपाल। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के घर में जबरन घुसकर मारपीट करने और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश (ओएडब्ल्यू) सुरेखा मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी आकाश चनाल को दोषी करार देते हुए 7 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव ने की।
दीवार कूदकर घर में घुसा था आरोपी
मामला 10 मई 2024 की रात का है। पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के वक्त उसका पति काम के सिलसिले में कानपुर गया हुआ था और वह घर पर अकेली थी। रात करीब 1 बजे आरोपी आकाश चनाल हाथ में लोहे की रॉड लेकर उसके घर पहुंचा। पीड़िता द्वारा दरवाजा न खोलने पर आरोपी दीवार कूदकर अंदर दाखिल हो गया और उसने महिला पर जबरन संबंध बनाने का दबाव डाला।
विरोध करने पर बेरहमी से पीटा
महिला ने जब इसका कड़ा विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए उसे जमीन पर घसीटा और लोहे की रॉड व मुक्कों से हमला कर दिया। इस हमले में पीड़िता की आंख, हाथ, पैर और सीने पर गंभीर चोटें आईं। महिला के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकला। कोर्ट ने पीड़िता के बयान, चिकित्सीय साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है।



