भोपाल। हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक बेहद शर्मनाक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी राहुल श्रीवास्तव को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपने ही बचपन के दोस्त की 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकतें की थीं। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
क्या था मामला?
अभियोजन के अनुसार, 22 जून 2025 की रात आरोपी राहुल नशे की हालत में अपने दोस्त (पीड़िता के पिता) के साथ घर आया था। घर पर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गई। बच्ची ने हिम्मत दिखाकर इसका विरोध किया और अंदर भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने कहा- अपराधी आदतन है
विशेष न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ने न केवल एक बच्ची का विश्वास तोड़ा है, बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी गहरी चोट पहुंचाई है। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि आरोपी पहले से ही वर्ष 2016 के हत्या (धारा 302) के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर था। जमानत के दौरान इस तरह का गंभीर अपराध करने के कारण उसे ‘आदतन अपराधी’ मानते हुए अधिकतम दंड दिया गया है।
अदालत ने आरोपी पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला और श्री नवीन श्रीवास्तव ने की।



