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सड़क निर्माण में पेड़ काटने पर NGT की रोक

नेशनल ग्रीन ट्रूबनल (NGT) ने भोपाल में सड़क निर्माण में पेड़ काटने पर रोक लगाई है। लॉ स्टूडेंट सानिध्य जैन ने एनजीटी में पेड़ों को बचाने के लिए गुहार लगाई थी। संभावना जताई थी कि पेड़ काटे जाने से कई रहवासी इलाकों में बारिश के दिनों में घरों में पानी भर जाएगा। जिससे हजारों लोगों को परेशानी होगी।

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सानिध्य ने तर्क प्रस्तुत किया कि पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा बीच शहर के वर्षों पुराने 132 पेड़ों की कटाई की गई है, जो स्वर्ण जयंती पार्क, बावड़ियाकलां, कोलार रोड पर सुरक्षित स्थानों पर लगे हैं। इन्हें काटे बिना भी सड़क का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन पेड़ों की कटाई होने से जमीन में पानी का स्तर गिरेगा। वहीं, जमीन की जल संग्रह क्षमता घटेगी और बारिश के दिनों में शाहपुरा, शैतानसिंह चौराहा, बंसल हॉस्पिटल के आसपास, बावड़ियाकलां, रोहित नगर समेत कई इलाकों में पानी भर जाएगा। जिससे लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी ओर, कटे हुए पेड़ों की भरपाई भी नहीं हो सकेंगी।

याचिका पर सुनवाई की गई
इस याचिका पर न्यायाधीश शिवकुमार सिंह, डॉ ए. सेंथल वेल ने सुनवाई करते हुए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कलेक्टर, डीएफओ और पर्यावरण विभाग को 10 जून तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सानिध्य ने बताया कि उन्होंने गोशालाओं में मवेशियों की लापरवाही से होने वाले मृत्यु के मामले में भी सरकार को सचेत किया था। इस मामले में सफलता भी मिली थी।

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