भोपाल:
छोला मंदिर थाना क्षेत्र में लापरवाहीपूर्वक सड़क पर वाहन खड़ा करने के एक मामले में माननीय न्यायालय (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती मेघा अग्रवाल) ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी अजय उर्फ राजकुमार को धारा 304-ए भादवि के तहत दोषी मानते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपिका सिंह ने की।
क्या था मामला:
घटना 24 मई 2016 की है। माहोली ग्राम के आगे अयोध्या नगर जाने वाले रोड पर बिना किसी इंडिकेटर के एक बोलेरो पिकअप (क्रमांक MP04GA3022) लापरवाही से खड़ी की गई थी। पीछे से आ रहे एक अन्य वाहन (क्रमांक MP04NE1090) के चालक का वाहन इस खड़ी गाड़ी से टकरा गया। हादसे में चालक के सिर में गंभीर चोट आई और अत्यधिक खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
सूचना मिलने पर छोला मंदिर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। पुलिस द्वारा मौके का नक्शा तैयार करने, गवाहों के बयान लेने और वाहन को जब्त करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई है।



