कांग्रेस नेता और एक्टर राज बब्बर को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार (7 जुलाई) को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राज बब्बर को यह सजा 26 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने सुनाई है। हालांकि, इस मामले में उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है। अब उन्हें राहत के 30 दिन के अंदर अपर कोर्ट में जाना होगा। फैसले के वक्त राज बब्बर कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देंगे।
2 मई 1996 को दर्ज हुआ था मुकदमा
लखनऊ के वजीरगंज में उन्होंने चुनाव अधिकारी से मारपीट की थी। उस वक्त राज बब्बर सपा के प्रत्याशी थे। 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर और अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है।




