इंदौर। शहर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी को कड़ा सबक सिखाया है। कोर्ट ने आरोपी त्रिभुवन उर्फ भानू को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गार्डन में खेल रही थी मासूम
मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। 15 अप्रैल 2024 की सुबह करीब 11 बजे पीड़ित बच्ची अपने घर के पास स्थित गार्डन में खेल रही थी। जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटी, तो उसकी मां उसे ढूंढते हुए गार्डन पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि अंबेडकर नगर निवासी आरोपी त्रिभुवन बच्ची को गोद में लेकर उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा था। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उसे ‘खेलने’ का बहाना बनाकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मां ने तुरंत अपनी बेटी को उसके चंगुल से छुड़ाया।
बच्ची ने बयां किया दर्द
डरी-सहमी बच्ची ने बाद में अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसे जबरन पकड़ रखा था और गलत तरीके से छू रहा था। घटना के बाद पीड़िता के परिवार और पड़ोसियों ने हिम्मत दिखाई और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
16 गवाहों ने दिलाई सजा
विशेष लोक अभियोजक लतिका आर. जमरा ने शासन की ओर से पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने 16 अहम गवाहों के बयान और पुख्ता साक्ष्य पेश किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया। पुलिस की त्वरित जांच और मेडिकल रिपोर्ट ने भी आरोपी को दोषी सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाई।




