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एयर इण्डिया कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम से पैसे लेकर छल करने वाले आरोपी को हुई सजा

मीडिया सेल प्रभारी भोपाल श्री दीपक बंसोड ने बताया कि आज दिनांक 24/12/2022 माननीय न्यांयालय श्री हीरालाल अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेूट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 5124/10 थाना एम.पी.नगर भोपाल का अपराध क्रमांक 79/10 के आरोपी रंजीत चौबे को धारा 420 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीतू जैन द्वारा पैरवी की गई है। ।

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घटना का संक्षिप्त विवरण :-
घटना संक्षेप में यह है फरियादी ने दिनांक 01.02.2010 को थाना एम.पी.नगर में उपस्थित होकर एक मौखिक शिकायत की आरोपी रंजीत चौबे ने एयर इण्डिया में नौकरी दिलाने का कहाकर उससे व उसके साथीगण से रूपये 8,30,000 ले लिये और दिल्ली भेजकर कहा कि तुम सब की ट्रेनिंग होनी है दो माह तक कुछ भी नहीं हुआ तो वह सभी भोपाल वापस आकर आरोपी रंजीत के ऑफिस गये जो कि बंद कर दिया गया था आरोपी से फोन पर बात की और उसे रूपये वापस करने का कहा तो वह 1 वर्ष तक टालम मटोली करता रहा और पैसे वापस नही किये उक्त शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस द्वारा धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य , तर्को एवं दस्तातवेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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