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हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा

उत्तराखंड में रेलवे की जमीन से 4 हजार परिवारों को हटाए जाने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं। उनका पुनर्वास तो जरूरी है। ये होना चाहिए। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा- 7 दिन में 50 हजार लोगों को रातोंरात नहीं उजाड़ सकते।

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