दतिया के पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को एक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 38 साल के रघुराज कुशवाह को दोषी करार देते हुए अदालत ने 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश मंजूषा तेकाम की अदालत ने सुनाया।
घटना सिनावल थाना क्षेत्र के सेवनी गांव की है। जिला अभियोजन कार्यालय की मीडिया प्रभारी संचिता अवस्थी के अनुसार, यह मामला होली के आसपास का है। नाबालिग पीड़िता जब दोपहर में शौच के लिए खेत गई थी, तभी आरोपी रघुराज ने उसे जबरन अपनी कुटिया में ले जाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने तीन बार घटना को दोहराया और जान से मारने की धमकी भी दी।
गर्भवती होने पर खुला राज, मेडिकल जांच में हुआ खुलासा
यह मामला तब उजागर हुआ जब 27 जुलाई 2023 को पीड़िता ने पेट दर्द की शिकायत की। परिजन जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो जांच में वह तीन महीने की गर्भवती पाई गई। पूछताछ में पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने सिनावल थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
तेजी से जांच और कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से जांच की और चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सुनवाई के दौरान सभी गवाहों और सबूतों को ध्यानपूर्वक सुना गया। विशेष न्यायाधीश मंजूषा तेकाम ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोरतम सजा सुनाई, जो अन्य मामलों में न्याय की मिसाल मानी जा रही है।