भोपाल में ईदुल अजहा (बकरीद) पर नगर निगम ने कुर्बानी का करीब 200 टन अवशेष एकत्रित किया। जिसे आदमपुर छावनी स्थित रेंडरिंग प्लांट भेजा गया। यहां इससे मुर्गी और बिल्लियों के लिए दाना तैयार किया जाएगा। दूसरे दिन, रविवार को भी टीमें मैदान में तैनात की गई है। 110 जगहों पर कंटेनर रखे गए हैं। वहीं, बायो वेस्ट फेंकने पर 15 हजार का जुर्माना भी किया गया है।
स्वच्छता मित्र इम्तियाज खान ने बताया कि नगर निगम और उनकी टीम मैदान में है। पहले दिन जितना अवशेष एकत्रित हुए। उसे रेंडरिंग प्लांट में पहुंचाया जा चुका है। रविवार को भी टीमें लोगों पर नजर रख रही है। तालाब किनारों पर भी टीमें तैनात हैं। ताकि, यदि कोई अवशेष फेंकता मिला तो तत्काल कार्रवाई हो सके। अब तक ढाई सौ से ज्यादा लोगों को रोका जा चुका है।

रेंडरिंग प्लांट पहुंचा वेस्ट ऐसा पहली बार हो रहा है, जब रेंडरिंग प्लांट में सारा वेस्ट जा रहा है। इससे मुर्गी-बिल्लियों के लिए दाने बनाए जाएंगे। बता दें कि रेंडरिंग प्लांट में पशुओं के शव या मांस के अपशिष्ट को इकट्ठा किया जाता है। इनमें खाल, चर्बी, हड्डी भी शामिल हैं। प्लांट में शव को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और प्रोसेस फिर फिर उच्च तापमान पर पकाया जाता है। इससे जानवरों के लिए दाने तैयार किए जाते हैं।

महापौर मालती राय ने बताया, इस साल नगर निगम ने आदमपुर छावनी में रेंडरिंग प्लांट स्थापित किया है। जिसमें स्लाटर वेस्ट से मुर्गी व मछली के लिए दाना तैयार किया जाएगा। यह प्लांट मध्यप्रदेश में अपने किस्म का पहला प्लांट है। रेंडरिंग प्लांट में स्लाटर वेस्ट का उपयोग होने से अब पूर्व की तरह स्लाटर वेस्ट को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। स्लाटर वेस्ट को अस्थायी सेकेंडरी स्टोरेज पाइंट पर एकत्र कर सीधे आदमपुर छावनी स्थित रेंडरिंग प्लांट भेजा जा रहा है

3 दिन तक रखे जा रहे कंटेनर इस बार निगम ने अस्थायी सेकेंडरी स्टोरेज पाइंट एवं अन्य स्थानों पर आवश्यक रसायन, शहर में पर्याप्त मात्रा में कंटेनर आदि की व्यवस्था की है। पशुवध गृह और जोन क्षेत्रों से स्लाटर वेस्ट एकत्रित कर जिंसी स्लाटर हाउस व अस्थायी सेकेंडरी स्टोरेज पाइंट और फिर वहां से आदमपुर छावनी स्थित रेंडरिंग प्लांट भेजा गया। तीन दिन तक कंटेनर रखे गए हैं।
बायो वेस्ट फेंकने पर 15 हजार का जुर्माना रविवार को नगर निगम ने बायो वेस्ट फेंकने पर जुर्माने की कार्रवाई की। जोन-18 के वार्ड-83 में डॉ. ऋषभ गुप्ता द्वारा खुले में बायो मेडिकल वेस्ट फेंकते पाए जाने पर उनके विरुद्ध 15 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की गई।