ग्वालियर के तत्कालीन तहसीलदार और रेप के आरोपी शत्रुघन सिंह चौहान ने सोमवार को जिला कोर्ट में जज सोनल सिंह जादौन की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। साथ ही जमानत भी मांगी है।
सरेंडर के बाद कोर्ट ने मामले की सूचना संबंधित थाना को देकर विवेचना अधिकारी को तलब किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। महिला थाना पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।
शत्रुघन सिंह चौहान के वकील विष्णु सिंघल का कहना है कि शत्रुघन सिंह चौहान ने जिला कोर्ट में सरेंडर किया है और जमानत के लिए अर्जी लगाई है। महिला ने उन पर जो भी आरोप लगाए हैं, वह बेबुनियाद हैं। महिला पहले भी ऐसा कर चुकी है।
वकील ने बताया कि शत्रुघन सिंह पर पहले भी जितने मामले दर्ज थे। वह उसमें दोषमुक्त हो चुके थे, उससे संबंधित दस्तावेज हमने कोर्ट में लगाए हैं।

महिला ने लगाए थे शादी का झांसा देकर रेप के आरोप शत्रुघन सिंह चौहान पर 15 जनवरी 2025 को 34 साल की एक महिला ने झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। इस पर महिला थाने में रेप का केस भी दर्ज किया गया था। आरोपी के लगातार फरार होने पर पुलिस ने 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था।
महिला का आरोप था कि तत्कालीन तहसीलदार ने उसे साल 2008 से 2025 तक पत्नी बनाकर रखा और शारीरिक शोषण किया। हालांकि शत्रुघन सिंह चौहान ने इन आरोपों को खारिज किया है।
महिला का आरोप- तहसीलदार की चार पत्नियां
महिला का आरोप है कि आरोपी शत्रुघन सिंह ने साल 2008 से 2025 तक कई जगहों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने ये भी कहा कि उसे मिलाकर आरोपी तहसीलदार की चार पत्नियां हैं। यह भी दावा किया था कि उसका बेटा आरोपी का ही है। महिला ने मारपीट और धमकाने के आरोप भी लगाए हैं।
महिला का कहना था कि वह मूल रूप से भिंड की रहने वाली है। 2005-06 में उसकी शादी भिंड में हुई थी, लेकिन दो साल बाद उसके पति का देहांत हो गया। 2008 में शत्रुघन सिंह चौहान का उसके जेठ के पास आना-जाना था। उन्होंने उसके जेठ को फायदा पहुंचाकर उसे जबरन हासिल किया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।
साढ़े 5 महीने से थे फरार, नहीं मिली जमानत मामला दर्ज होने के बाद तत्कालीन तहसीलदार ने जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत का प्रयास किया था, लेकिन कहीं से भी उनको जमानत नहीं मिली। मामला दर्ज होने के बाद शत्रुघन सिंह ने अपना ट्रांसफर भी करा लिया था।
लगातार फरार होने पर पुलिस कप्तान ग्वालियर धर्मवीर सिंह ने शत्रुघन सिंह पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया था, जबकि पीड़ित महिला ने कहा था कि वह अपना घर बेचकर 50 हजार रुपए इनाम देगी।