Tuesday, August 18, 2026
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दुष्कर्मी को 20 साल की कैद

ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी मनोज टमोटिया को 20 वर्ष का कारावास सुनाया है। न्यायालय ने पीड़िता के परिवार को प्रतिकर योजना के तहत एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आदेश भी दिया है।

विशेष लोक अभियोजक अनिल मिश्रा के अनुसार, घटना 19 जुलाई 2023 की है। आरोपी मनोज पीड़िता की बड़ी बहन के रिश्ते के समय से उसे जानता था। उस दिन वह पीड़िता के स्कूल पहुंचा और उसे घर छोड़ने का बहाना बनाया।

पीड़िता जब उसकी बाइक पर बैठी, तो वह उसे मुरार स्थित एक कैफे ले गया। वहां केबिन में ले जाकर उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को परीक्षा में फेल कराने की धमकी देकर किसी को बताने से मना किया।

29 अगस्त 2023 को पीड़िता ने हुजरात कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। फैसले के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

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