Wednesday, October 7, 2026
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नौकरी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, फर्जी नाम बताकर संजय कॉम्प्लेक्स के ऑफिस में बनाया शिकार; आरोपी अरुण रावत फरार

​ग्वालियर:

​मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के इंदरगंज थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नौकरी की तलाश कर रही 25 वर्षीय एक महिला के साथ फर्जी नाम बताकर दुष्कर्म करने और जातिसूचक गालियां देने का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है।

​होटल में हुई थी मुलाकात, ऐसे दिया झांसा

​पुलिस के अनुसार, पुरानी छावनी क्षेत्र के स्टोन पार्क की रहने वाली पीड़िता अगस्त महीने में रोजगार की तलाश में इंदरगंज स्थित होटल ‘द ग्रांड’ गई थी। वहीं उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने खुद को तुषार अग्रवाल बताया था।

​आरोपी ने महिला को संजय कॉम्प्लेक्स स्थित अपने ऑफिस में चाय-पानी और साफ-सफाई के लिए कर्मचारी की आवश्यकता बताई। उसने महिला को 8 से 10 हजार रुपए मासिक वेतन का लालच दिया और अपने झांसे में ले लिया।

​एडवांस के बहाने ऑफिस बुलाकर की दरिंदगी

​बीती 30 सितंबर की शाम करीब 6 बजे आरोपी ने पीड़िता को काम समझाने और एडवांस राशि देने के बहाने संजय कॉम्प्लेक्स स्थित अपने ऑफिस बुलाया। जैसे ही महिला वहां पहुंची, आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ऊपरी मंजिल के एक कमरे में ले गया।

  • ​दरवाजा बंद कर किया दुष्कर्म: जब महिला ने पैसे लेकर तुरंत लौटने की बात कही, तो आरोपी ने कमरे का अंदर से दरवाजा बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
  • ​जान से मारने की धमकी: विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और जातिसूचक गालियां देते हुए वहां से भगा दिया।

​नाम निकला फर्जी, डर के बाद पति के साथ पहुंची थाना

​घटना के बाद पीड़िता सहमी हुई घर लौटी और उसने अपने पति को पूरी आपबीती बताई। छानबीन के दौरान पता चला कि जिस व्यक्ति ने अपना नाम तुषार अग्रवाल बताया था, उसका असली नाम अरुण रावत है।

​शुरुआत में आरोपी की धमकियों और डर के कारण परिवार सहमा हुआ था। हालांकि, पति की हिम्मत बंधाने के बाद पीड़िता ने सोमवार को इंदरगंज थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई।

​पुलिस कार्रवाई और तलाश जारी

​इंदरगंज थाना सर्किल के सीएसपी रोबिन जैन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अरुण रावत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 296, 351(3) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस की टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

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