भोपाल। राजधानी के पुराने भोपाल इलाके में 4 दिसंबर 2020 को हुए कत्ल के मामले में आज कोर्ट का फैसला आया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्याेयालय श्रीमती पदमा जाटव, 18वें एडीजे, भोपाल के आपराधिक सत्र प्रकरण क्रमांक 230/21 थाना तलैया, भोपाल के अपराध क्रमांक 887/20 में (आरोपी) विधिविरूद्ध ताहिद पिता मोह फहीम उम्र 17 वर्ष 6 माह को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 अर्थदण्डप, धारा 25 (1-बी) बी आयुध अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्डा, से दण्डित किया गया अर्थदण्ड- से दण्डित किया गया। उक्तन प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री टी पी गौतम, विशेष लोक अभियोजक, श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी।
घटना का विवरण :-
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04/12/2020 को रात्री करीब 10:15 बजे दूध लेने के लिये गोलू डेयरी टोली वाली गली मजिस्द के पास गया था तभी उसके दोस्तोंय ने बुलाया और दूध लेकर निकाल तो चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तब देखा कि बहाव, उजेफा एवं एक अन्य1 लडका के साथी आरीब से किसी पुरानी बात को लेकर गली-गलोच एवं झूमा झपटी करने लेगे, मैं जैसे ही पहुचा पीडित मेरी ओर आया और उसके पेट से खून निकाल रहा था, मैने उसको पकडा और बोला कि उसने बताया उजेफा, बहाव और ताहिद द्वारा उसके पेट एवं हाथ में छूरी मारी है, मैं तत्काोल उसे स्कूबटी में अस्पिताल ले गया आरोपीगण द्वारा मेरे भांजे को जान से मारने की नियत से हमला किया था उपचार के दौरान पीडित की मृत्युब हो गई। उक्तर घटना की सूचना थाना तलैया में उपस्थित होकर दी जिस पर थाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवचेना उपरान्तय चालान न्यापयालय के समक्ष प्रस्तुरत किया गया माननीय किशोर न्याउयालय द्वारा विधिविरूद्ध बालक को सत्र न्या यालय में ट्रायल के लिये भेजा गया जहॉ अभियोजन के तर्को, साक्ष्योंु एवं दस्तािवेजों से सहमत होते हुये आरोपी विधिविरूद्ध बालक के द्वारा किये गये अपराध के आरोपों को सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को उक्तआ दण्डद से दण्डित किया गया।




