Wednesday, August 26, 2026
23.1 C
Bhopal

भोपाल में अपराधियों पर प्रशासनिक चाबुक: दो ‘जिला बदर’, एक पर थाने में हाजिरी अनिवार्य

भोपाल। शहर की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भोपाल पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया है।

सीमा से बाहर किए गए दो अपराधी

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, दो गंभीर अपराधियों को भोपाल जिले और उसके सीमावर्ती जिलों से ‘जिला बदर’ (निर्वासित) कर दिया गया है। इन अपराधियों के क्षेत्र में सक्रिय रहने से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

एक अपराधी को हर दिन देनी होगी हाजिरी

इसके अलावा, एक अन्य अपराधी पर कड़ी निगरानी रखने के उद्देश्य से उसे एक वर्ष तक नियमित रूप से संबंधित थाना क्षेत्र में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। उसे प्रतिदिन थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, ताकि पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रख सके।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा कदम

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में शांति बनाए रखने और आमजन को भयमुक्त माहौल देने के लिए यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। जिन अपराधियों के खिलाफ वारंट या पुराने अपराध दर्ज हैं, उन्हें चिन्हित कर उन पर इसी तरह के कठोर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

Hot this week

Topics

spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img