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रतलाम में रिश्वतखोर सचिव सेवा से बर्खास्त

रतलाम जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव ने जिले की ग्राम पंचायत सुखेड़ा के तत्कालीन सचिव जगदीश पांचाल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सचिव को रिश्वत के मामले में जनवरी माह में कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इस कारण सेवा से बर्खास्त किया है।

कृषि भूमि पर नंदन फलोउद्यान (मनरेगा) के तहत फलों का बगीचा लगाने के लिए रिश्वत मांगने वाले पिपलौदा जनपद की ग्राम पंचायत कमलाखेड़ा के सचिव जगदीश पांचाल को कोर्ट ने दोषी माना था। कोर्ट ने 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। साथ ही 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया था।

फैसला विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश आदित्य रावत की कोर्ट ने दिया था। फैसले के दो माह बाद जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सचिव पांचाल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

जानिए क्या था मामला

23 जुलाई 2021 को शंकरलाल मालवीय निवासी सुखेड़ा ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में शिकायत की थी। मालवीय की कृषि भूमि सर्वे नंबर 2335 ग्राम सुखेडा तहसील पिपलौदा जिला रतलाम में स्थित है। इस भूमि में से एक बीघा में नंदन फलोउद्यान (मनरेगा) के तहत जामफल और नींबू का बगीचा लगाना चाहते थे। आवेदन पिपलौदा जनपद के ग्राम पंचायत सुखेड़ा के सचिव जगदीश पांचाल को 8-10 माह पहले दिया था। सचिव ने आवेदन सीईओ जनपद पंचायत पिपलौदा को नहीं भेजा और अपने पास रख लिया। आवेदन आगे भेजने के लिए पांचाल ने 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी।

पहले लिए 3 हजार

आरोपी सचिव ने पहले 3 हजार रुपए ले लिए और शेष 2 हजार रुपए के लिए दो-तीन दिन बाद बुलाया। लोकायुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से 26 जुलाई 2021 को शंकरलाल मालवीय को रुपए देकर भेजा। पिपलौदा स्थित सचिव के निजी कार्यालय में मालवीय ने 2 हजार रुपए दिए। वहां पहले से मौजूद लोकायुक्त इंस्पेक्टर रबीन्द्र पाराशर की टीम ने सचिव को ट्रैप कर लिया।

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