भोपाल:
राजधानी के कोहेफिजा थाना इलाके में अपनी ही सौतेली बेटी की हत्या की कोशिश करने वाले कलयुगी पिता को अदालत ने 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु कौशल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक ऋषिराज द्विवेदी ने की।
क्या था पूरा मामला:
- गले पर कटर से वार: 29 जनवरी 2024 की रात आरोपी पिता तेजसिंह लोधी अपनी 17 वर्षीय सौतेली बेटी प्रीति लोधी को बाइक पर यह कहकर बैठाकर ले गया था कि उसे ताऊ के घर छोड़ना है। रास्ते में सूनी झाड़ियों के पास उसने बेटी का मुंह दबाकर रेडियम कटर से उसके गले पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे अधमरी हालत में छोड़ कर फरार हो गया।
- बेहोश होकर झाड़ियों में गिरी पीड़िता: गंभीर रूप से घायल प्रीति झाड़ियों में बेहोश पड़ी रही। होश आने पर वह किसी तरह सड़क तक पहुंची, जहां से लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। 30 जनवरी को अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
वैज्ञानिक साक्ष्यों से पुख्ता हुआ गुनाह:
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रेडियम कटर का शेष हिस्सा उसकी पैंट की जेब से बरामद किया था। कटर पर लगे खून और पीड़िता के डीएनए सैंपल की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे अभियोजन पक्ष का आरोप पूरी तरह साबित हो गया। अदालत ने तमाम दस्तावेजों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी पिता को यह सजा सुनाई है।




