थाना प्रभारी थाना शाहजहांनाबाद भोपाल द्वारा अनावेदक रूपसिंह पिता करोड़ी सिंह उम्र 36 साल निवासी हनुमान गढ़ी मंदिर (नानक टेकरी) ईदगाह हिल्स शाहजहाँनाबाद भोपाल के द्वारा पूर्व में निष्पादित बंधपत्र एवं प्रतिबंधित अवधि चलन में होने पर भी पुनः अपराध घटित किया जिस पर अनावेदक के विरुद्ध थाना शाहजहांनाबाद में अपराध क्रमांक 379/2022 धारा 509, 427, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण के परिशीलन पर पाया कि अनावेदक को न्यायालय के धारा 107,116(3) द.प्र.स. के प्रकरण में दिनांक 30.04.2022 को आगामी 01 वर्ष की अवधि के लिए राशि 25,000 प्रतिबंधित किया गया था।
अनावेदक रुपसिंह द्वारा बंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया एवं कारावास से दण्डित अपराध घटित किया जिस पर थाना प्रभारी शाहजहांनाबाद भोपाल द्वारा अनावेदक के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 07/22 धारा 122 द.प्र.स का प्रस्तुत किया था।
उक्त इस्तगासा को दिनांक 29.06.2022 को न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 07/2022 धारा 122 द.प्र.स. में दर्ज कर सुनवाई की गई। अनावेदक को उसका पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदाय किया गया। प्रकरण में सुनवाई पर अनावेदक रुपसिंह के द्वारा बंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करना प्रमाणित पाए जाने पर अनावेदक को प्रतिबंधित अवधि दिनांक 30.04.2022 से आगामी 01 वर्ष की शेष दिन दिनांक 28.04.2023 तक केन्द्रीय कारागार भोपाल में परिरुद्ध किये जाने हेतु भेजा गया।




