सागर के केसली थाना क्षेत्र में पिता की हत्या करने वाले बेटे को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला देवरी न्यायालय के न्यायाधीश अनुज कुमार की कोर्ट में सुनाया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी शैतान सिंह गौंड को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। मामला केसली थाना के टड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के कुल डोंगरी गांव में 7 नवंबर 2023 को घटित हुआ था।
लोक अभियोजक पीएल रावत ने बताया कि टड़ा पुलिस चौकी में फरियादी जीवन गौंड निवासी कुल डोंगरी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी शैतान सिंह अपने परिवार के साथ माता-पिता के साथ रहता था। उसका अपने पिता इमरत सिंह गौंड और भाभी गेंदारानी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था।
हथौड़े से की हत्या
6 नवंबर 2023 की रात करीब 9 बजे आरोपी शैतान सिंह और उसके पिता इमरत सिंह के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद रात 11:30 बजे इमरत सिंह खाना खाकर खोगारा वाले खेत पर सोने चले गए। सुबह करीब 7 बजे जब मां चाय लेकर खेत पहुंची तो उन्होंने देखा कि इमरत सिंह लहूलुहान अवस्था में मृत पड़े थे। पलंग के पास एक हथौड़ा पड़ा था, जिससे हत्या की गई थी।
पुलिस जांच और कोर्ट का फैसला
शिकायत के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए गए और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शैतान सिंह गौंड को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शैतान सिंह गौंड को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।




