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भोपाल में नाबालिग से रेप करने वाले को उम्रकैद

भोपाल की विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट कुमुदिनी पटेल ने 14 साल की नाबालिग को अगवा कर रेप करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्‍या शुक्‍ला और ज्‍योति कुजूर ने मामले में पैरवी की थी। आरोपी शरीफ अता ने 9 दिसंबर 2019 को पीड़िता को गोविंदपुरा इलाके से अगवा किया था। उसे सीहोर ले जाने के बाद एक कमरे में बंधक बनाकर ज्यादती की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, रेप और पास्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था।

ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

9 दिसंबर 2019 को पीड़िता के पिता ने गोविन्‍दपुरा थाने पहुंचने के बाद बताया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी शरीफ अता दूध लेने का कहकर अपने साथ ले गया। इसके बाद से ही आरोपी नहीं लौटा था। शरीफ अता पीड़िता के भाई के दोस्‍त का मुंह बोला चाचा था। जो घटना के आठ दिन पहले से पीड़िता के घर में रह रहा था।

बच्ची को सीहोर से रिकवर किया गया था

दो दिन बाद पुलिस ने बच्ची को सीहोर से दस्तयाब किया था। तब पीड़िता ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि आरोपी उसे दूध दिलाने का बोलकर साथ ले गया। जबरन नादरा बस स्टैंड तक ले गया और वहां से सीहोर लेकर चला गया। वहां एक बूड़ी अम्मा के कमरे में उसे बंधक बनाकर रखा और गलत काम किया। बयानों के आधार पर पुलिस ने धारा 363, 366, 376 (3) भादवि 3/4, 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।

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