भोपाल में नाबालिग बेटी से रेप के मामले में दोषी 40 साल के सौतेले पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा कुमुदिनी पटेल की कोर्ट ने सुनाई है।
पीड़िता की मां घरों में काम करती है। उसके घर से निकलते ही आरोपी किशोरी के साथ रेप करता था। ऐसा उसने कई बार किया था। किशोरी ने यह बात 6 मई 2020 को मां को बताई। मां बेटी को लेकर थाने पहुंची और पति पर एफआईआर दर्ज करा दी।
एडीपीओ दिव्या शुक्ला ने बताया कि बच्ची की मां ने पति से अलग होने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। मां द्वारा काम पर जाने पर उसका पति बेटी से ज्यादती करता था। विरोध करने पर वह मां की हत्या करने की धमकी देता था। घटना के समय पीड़िता चौथी कक्षा में पढ़ती थी। बच्ची की मां उसके पिता को छोड़ चुकी थी और दूसरे व्यक्ति से शादी कर उसके साथ रहने लगी थी। कोरोनाकाल में लगे लॉकडाउन के दौरान आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ रेप किया।
चाय बनाने के बहाने किचन में बुलाकर रेप किया
पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन घर के बाहर खेल रही थी। तब पापा ने चाय बनाने के बहाने किचन में बुलाया और उसके साथ ज्यादती की। इस घटना के बाद मां जब काम से घर लौटी तो मैंने उन्हें जानकारी दी। इसके बाद थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करा रही हूं। बताया जा रहा है कि आरोपी सौतेला पिता फिलहाल जेल में बंद है।




