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नाबालिक को बहलाफुसलाकर शादी का झांसा देकर गलत काम करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा

नाबालिक को बहलाफुसलाकर शादी का झांसा देकर गलत काम करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा आज दिनांक को सहायक मीडिया प्रभारी श्री दीपक बंसोड, जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्‍यायालय श्रीमती पदमा जाटव विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो अधिनियम के न्‍यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक  1/21 में थाना खजूरी सडक जिला भोपाल के अपराध क्रमांक  409/2018 धारा 363 भादवि में 7 वर्ष व 1000रू अर्थदण्‍ड, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष  व 1000रू अर्थदण्‍ड व धारा 376(2)एन भादवि एवं 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 1000रू  अर्थदण्‍ड, अर्थदण्‍ड अदा न करने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास अतिरिक्‍त से दण्डित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री टी पी गौतम, विशेष लोक अभियोजक, श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक एवं श्रीमती मनीषा पटेल सहायक विशेष लोक अभियोजक  द्वारा की गयी। घटना का विवरण :-          संक्षिप्‍त में घटना इस प्रकार है कि नाबालिक अभियोक्‍त्री को आरोपी बहलाफुसलाकर अपने साथ ले गया था आरोपी को पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। अभियोक्‍त्री को दस्‍तयावी के उपरांत अभियोक्‍त्री ने बताया कि आरोपी ने मुझे शादी का झांसा देकर बेहलाफुसलाकर मुझे ले गया और मेरे साथ बिना मेरी मर्जी से मेरे साथ गलत काम किया। आरोपी को पुलिस ने जिला सीधी से गिरफ्तार कर न्‍यायालयीन कार्यवाही की गई।  अभियोक्‍त्री एवं उनके के परिजन ने घटना की पुष्टि की जिसके आधार पर माननीय न्‍यायालय उपरोक्‍त धाराओं के अंतर्गत प्रमाणित पाये जाने पर उक्‍त्‍ दण्‍ड से दण्डित किया।  

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