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जुबैर मौलाना और साथी को तीन साल की सजा

भोपाल के कुख्यात अपराधी जुबैर मौलाना और उसके गुर्गे शुभम राय को भोपाल की एक कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने यह फैसला सुनाया है। दोनों ने डांसर युवती को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की थी।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक राजेश सिंह द्वारा पैरवी की गई थी। भीम नगर जहांगीराबाद निवासी युवती विवाह समारोह में डांसर के रूप में काम करती है। वर्ष 2017 में वो एक विवाह समारोह में डांस कर रही थी।

बंधक बनाकर डांस करने को मजबूर किया

इसी दौरान कुख्यात अपराधी जुबेर मौलाना एवं उसके गुर्गों ने जान से मारने की धमकी देकर युवती को बंधक बनाकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए जबरन डांस करने पर मजबूर किया था।

युवती की शिकायत पर थाना जहांगीराबाद ने आरोपियों के खिलाफ धारा- 341,342, 354, 34, 506 भाग -2 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण की संपूर्ण विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

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