भोपाल:
राजधानी के जहांगीराबाद स्थित स्लॉटर हाउस से जुड़े अवैध गोमांस की पैकेजिंग और सप्लाई के मामले में पुलिस ने सोमवार को अदालत में पूरक चालान पेश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक पशु चिकित्सक समेत चार नए लोगों को आरोपी बनाया है। जांच में खुलासा हुआ है कि इन सभी को अवैध गोमांस की सप्लाई की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद ये अपनी जिम्मेदारी के तहत मांस की जांच, पैकेजिंग, भंडारण और लोडिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहे।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में आरोपी बनाई गई पशु चिकित्सक डॉ. अनम खान पर आरोप है कि उन्होंने पशुओं का उचित शारीरिक परीक्षण किए बिना ही मीट को इंसानी उपभोग के लिए सुरक्षित बताने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस रिपोर्ट जारी किए थे। इसी गलत जांच और रिपोर्ट के आधार पर स्लॉटर हाउस में गोमांस काटने की अनुमति दी गई।
इसके अलावा, प्रोडक्ट क्वालिटी हेड के रूप में कार्यरत कौशलेंद्र कुमार तोमर और मोहम्मद हाशिम पर अवैध मांस की चेकिंग, पैकेजिंग और उसे कोल्ड स्टोरेज, चिलर व फ्रीजर में छिपाकर सप्लाई चेन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने का आरोप है। वहीं, लोडिंग सुपरवाइजर सद्दाम हुसैन पर बिना अनुमति और रिकॉर्ड छिपाकर अवैध मांस को गाड़ियों में लोड करवाने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
गौरतलब है कि पुलिस इससे पहले इस मामले में असलम और ड्राइवर शोएब के खिलाफ 5 मार्च 2026 को चालान पेश कर चुकी है। अब पूरक चालान के जरिए चार और नए नाम जुड़ने के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और साक्ष्य मिटाने से जुड़ी धाराएं भी बढ़ा दी हैं। कानूनी जानकारों के मुताबिक, शुरुआती जांच में जिन लोगों को गवाह बनाया गया था, कड़ियों से कड़ियां जोड़ने के बाद पुलिस ने अब उन्हें मुख्य आरोपी के रूप में इस पूरक चालान में शामिल किया है।




