MP में नए वोटर्स के काम की जानकारी:वोटर लिस्ट में कल से जुड़वा सकेंगे नाम, पता चेंज कराने वालों के लिए भी मौका
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है और आप 18 साल के हो चुके हैं या फिर आपने अपना निवास क्षेत्र बदल दिया है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से किसी कारण से हट गया है और आप पिछली सूची में नाम नहीं जुड़वा पाए हैं तो आपके लिए यह मौका आ गया है। मंगलवार 29 अक्टूबर से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया है। इसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी गतिविधियों के साथ मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन आगामी 29 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। इसके बाद दावे-आपत्तियां 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 तक लिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए 9 एवं 10 नवम्बर तथा 16 एवं 17 नवम्बर को विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। दावे-आपत्तियों का निराकरण 24 दिसम्बर 2024 तक किया जाएगा।
अब तक यह काम कर चुके बीएलओ
अब तक आयोग ने जो जिम्मेदारी बीएलओ को सौंपी है, उसके अनुसार आवंटित मतदान केंद्र की सूची में कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होना चाहिए, जिसकी मृत्यु 31 जुलाई 2024 के पहले हो चुकी है। एक से अधिक एंट्री, मृत मतदाता और स्थायी तौर पर शिफ्ट हुए वोटर्स के नाम सूची से हटाए गए हैं। सभी लॉजिकल एरर, पते का मानकीकरण, फोटो की क्वालिटी जांचने के साथ EPIC की सभी विसंगति दूर कर दी गई है। जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनकी जानकारी एक अक्टूबर 2024 के आधार पर एकत्र कराई गई है। ऐसे मतदाताओं की जानकारी भी जुटाई गई है जो एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2025 को 18 साल के होंगे और वोट डालने के लिए पात्र हो जाएंगे।