दतिया । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भांडेर सुमित शर्मा की न्यायालय ने घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी राकेश पुत्र रमेश अहिरवार निवासी सेतोल को 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीपीओ विमल चंदवारिया के मुताबिक फरियादिया 4-5 जुलाई 2021 की रात 12 बजे वह घर में अपने तीन साल के लड़के के साथ सो रही थी। ससुर बैठक में सो रहे थे। पति तीन दिन पहले दतिया गए थे और सास उसके देवर को लेकर मायके अंबावाय झांसी गई थी। तभी पड़ोस का राकेश कमरे में घुसा और उसका मुंह दबाकर बुरी नियत से छेड़छाड़ की। महिला वहां से भागी तो आरोपी ने उसे बैड पर पटक दिया जिससे कमर व पेट में दर्द हो गया। महिला के चिल्लाने पर ससुर जाग गया।




