भोपाल:
राजधानी की विशेष एनडीपीएस अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश डॉ. मुकेश मलिक की अदालत ने 10 किलो से अधिक चरस की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को 11-11 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
किन आरोपियों को हुई सजा?
- सलमान खान – निवासी शाहजहांनाबाद, भोपाल
- सोनू कुमार – निवासी पश्चिमी चंपारण, बिहार
- वीरकिशोर साहनी – निवासी पश्चिमी चंपारण, बिहार
क्या था पूरा मामला?
17 अक्टूबर 2023 को क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी कि कोच फैक्ट्री के पीछे भानपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर कुछ लोग संदिग्ध हालत में खड़े हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी तो तीनों आरोपी एक एक्टिवा गाड़ी के पास खड़े मिले। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे इन आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया।
गाड़ी की डिग्गी की तलाशी लेने पर एक सफेद प्लास्टिक की बोरी से 20 पैकेट बरामद हुए, जिनमें कुल 10 किलो 946 ग्राम चरस (शुद्ध वजन 10 किलो 10 ग्राम) पाई गई। एफएसएल जांच में मादक पदार्थ की पुष्टि होने पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान पेश किया था।
अदालत में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी और विक्रम सिंह ने मजबूत पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोषियों को यह सजा सुनाई गई।




