अनूपपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक संगीन मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी पारस वासुदेव (28) को 20 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबिक, मामा परसू उर्फ पकसू वासुदेव (48) को 3 साल की कैद और 4 हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है। घटना 22 दिसंबर 2023 की रात की है।
आरोपी पारस और उसका मामा पकसू बाइक से पीड़िता के घर पहुंचे। पारस ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया, लेकिन उसके मना करने पर दोनों ने जबरन उसे बाइक पर बैठाकर गांव बटुरा स्थित पारस के घर ले गए। वहां पारस ने पीड़िता के साथ रात भर रेप किया। अगले दिन उसे घर में बंद कर चला गया और शाम को लौटने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाना जैतहरी में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश नरेंद्र पटेल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई। मामले में जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल ने पैरवी की।




