मेडिकल बिल के फर्जी भुगतान के आरोपी हर्ष वानखेड़े का जमानत आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी पुलिस मुख्यालय में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) के पद पर पदस्थ था, घटना के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया था। आरोपी ने फर्जी तरीके मेडिकल बिल के लिए 35 लाख 6 हजार और आकस्मिक राशि के 1 लाख 42 हजार रुपए का भुगतान किया था।
यानी कुल 36 लाख 48 हजार रुपए का भुगतान किया गया था। आरोपी ने अपने और परिजनों के पक्ष में यह भुगतान कराया था। राज्य की ओर से पैरवी कर रही अपर लोक अभियोजक माधुरी पाराशर ने आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया था। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने जाली तरीके मेडिकल बिल का फर्जी भुगतान कराया है। आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, इसलिए उसको जामनत देना उचित नहीं होगा।




