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कांग्रेस नेता अनवर कादरी की पार्षदी भी जाएगी

इंदौर से कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी खत्म करने की प्रक्रिया शुर हो गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 20 जून को संभागायुक्त दीपक सिंह को इसे लेकर पत्र लिखा था। जिसके बाद अब संभागायुक्त सिंह ने पत्र लिखकर आगे कार्यवाही के लिए पूरी जानकारी मांगी है। संभागायुक्त सिंह ने पत्र में लिखा है कि पार्षद पद से वार्ड 58 के पार्षद अनवर कादरी को हटाए जाने के लिए महापौर द्वारा पत्र लिखा गया है। कादरी के खिलाफ एफआईआर हुई है और महापौर द्वारा पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस संबंध में पार्षद मामले में सूक्ष्मता से जांच कराकर पूर्व के प्रकरण आदि की भी डिटेल देते हुए नगर पालिक एक्ट 1956 के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन/ अभिमत शीघ्र भेजा जाए।

महापौर द्वारा जो पत्र लिखा गया था इसमें कादरी को देशद्रोही और आपराधिक प्रवृत्ति का बताया गया है। पार्षदी से हटाए जाने के मामले में नगर निगम एक्ट 1956 की धारा 19 के तहत संभागायुक्त को सीधे अधिकार है। लेकिन इसी धारा 19 (2) के तहत उनके द्वारा पहले पार्षद कादरी को नोटिस जाएगा कि क्यों ना आपकी पार्षदी खत्म कर दी जाए। इस पर कादरी से जवाब लिया जाएगा। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर पार्षदी खत्म होगी।

कांग्रेस कादरी के बचाव में उतरी

कादरी को बचाने में कांग्रेस जुटी है। निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। वहीं प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि अभी कादरी को कोर्ट ने सजा नहीं दी है, ऐसे में महापौर जो खुद कानून के जानकार हैं, वह इस तरह से पत्र लिखकर मांग कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के पार्षद एमआईसी मेंबर रहते हुए जीतू जाटव उर्फ यादव के कांड पर भी कांग्रेस बोल रही है कि उन्हें फिर क्यों इस तरह हटाने के लिए पत्र नहीं लिखा गया, जबकि खुद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर किया था।

कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर लगाई रासुका

कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत (पिता- असलम कादरी, निवासी – 44, सदर बाजार) को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। इंदौर में लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमला, डकैती, बलवा, अवैध हथियार रखना, जमीन कब्जा करना और मारपीट जैसे केस शामिल हैं।

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