Friday, May 1, 2026
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ED ने जब्त किए फॉरेस्ट रेंजर के दो मकान

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने वन विभाग के रेंजर हरिशंकर गुर्जर और उनकी पत्नी के नाम पर मिनाल रेसिडेंसी स्थित दो इंडिपेंडेंट घरों की जब्ती की कार्रवाई की है। गुर्जर, उनकी पत्नी और बेटे के विरुद्ध मनी लान्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई की गई है। दोनों मकानों की कीमत करोड़ों रुपए है।

ईडी के अनुसार लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने गुर्जर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं आईपीसी 1860 के तहत कार्यवाही की थी। इस कार्यवाही के बाद हुई जांच के आधार पर ईडी ने जब्ती की है।

ईडी द्वारा शुक्रवार को जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि वन विभाग के खंडवा जिले में पदस्थ रेंजर हरिशंकर और उनकी पत्नी के विरुद्ध लोकायुक्त की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई। इस मामले में रेंजर हरिशंकर गुर्जर और उनकी पत्नी सीमा गुर्जर का कहना है कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोत के आधार पर आय से अधिक संपत्ति मिली है।

ईडी अब इस मामले में मनी ट्रेल का पता लगा रही है। आय की पहचान की जा रही है। इस मामले में हरिशंकर गुर्जर, सीमा गुर्जर की विभिन्न अचल संपत्तियां जांच के दायरे में ली गई हैं। वहीं उनके बेटे अभिषेक गुर्जर को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाया गया है।

इसके चलते पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत दोनों प्रॉपर्टी अनंतिम रूप से अटैच किया गया था। इसके बाद विशेष न्यायालय पीएमएलए भोपाल ने 29 अप्रेल 2023 के आदेश के अंतर्गत गुर्जर को दोषी ठहराया। हरिशंकर गुर्जर एवं सीमा गुर्जर को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया। इसी के आधार पर यह कार्रवाई 15 जनवरी 2025 को की गई है।

वर्ष 2009 में लोकायुक्त ने मारा था छापा

वर्ष 2009 में लोकायुक्त पुलिस ने रोशनी (खंडवा), हरदा और भोपाल में रेंजर हरिशंकर गुर्जर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। राजधानी भोपाल के मिनाल रेसिडेंसी के मकान नम्बर बी 78 और कोलार रोड़ स्थित श्रीकृष्ण कालोनी में भी जांच की गई थी। 14 जुलाई 2009 को की गई कार्रवाई में गुर्जर के पास लगभग 1.28 करोड़ रुपए की संपत्ति होना पाई गई थी। जिसमें मुख्यतः गुर्जर कालोनी हरदा में एक दो मंजिला भवन, प्लाट क्र. 40 गुर्जर काॅलोनी हरदा, भोपाल में ओल्ड मीनाल रेसीडेंसी में दो भवन, भोपाल में राजहर्ष कालोनी में प्लाट, नकद 2.5 लाख रुपए, बीमा पॉलिसियों में 13 लाख रुपए का निवेश, लगभग 3 लाख रुपए के जेवर और बैंकों में लगभग 10 लाख रुपए जमा होना पाए गए थे ।

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