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मप्र हाई कोर्ट ने अनोखी शर्त पर दी जमानत

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दी है। आरोपी को हर महीने दो बार तिरंगे को 21 बार सलामी देकर ‘भारत माता की जय’ कहना होगा। जबलपुर मुख्यपीठ में बुधवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने आदेश दिया कि मंडीदीप (रायसेन) निवासी फैजान खान को भोपाल के मिसरोद थाने के सामने लगे तिरंगे के प्रति यह शर्त पूरी करनी होगी। फैजान को केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच यह प्रक्रिया करनी होगी।

मामला 17 मई 2024 का है, जब फैजान का ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने फैजान को भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि फैजान की हरकत राष्ट्रीय एकता व सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसलिए उसे जमानत न मिले। बचाव पक्ष ने दलील दी कि फैजान को झूठा फंसाया गया है। वह इसी देश का नागरिक है। हाई कोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए शर्तों के साथ जमानत मंजूर की।

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