भोपाल नगर निगम के सहायक यंत्री लालजी सिंह चौहान को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े ने सस्पेंड कर दिया है। चौहान के पास एक महीने तक सिटी प्लानर का चार्ज था। इसी दौरान उन्होंने दानिशकुंज कॉलोनी में नियम विरुद्ध एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग की परमिशन जारी कर दी थी।
आयुक्त संकेत भोंडवे के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। निलंबन का प्रस्ताव निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण ने भेजा था। प्रस्ताव के मुताबिक, चौहान को कार्यकाल के दौरान नगर निवेशक के रूप में सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता पाई गई।
प्रस्ताव में बताया गया कि 31 मार्च से 2 मई तक नगर सिटी प्लानर अनूप गोयल अर्जित अवकाश पर थे। इस अवधि में सहायक यंत्री चौहान को उनका कार्यभार सौंपा गया था। चौहान ने ग्राम बंजारी स्थित दानिश कुंज कॉलोनी में ले-आउट के खुले क्षेत्र में नियम विरुद्ध स्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी।
ये भी गड़बड़ी आई सामने
भोपाल विकास प्राधिकरण की योजना विद्यानगर फेस-2, होशंगाबाद रोड के भूखंड क्रमांक 152 पर भी नियमों के विपरीत व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। चौहान को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 86 एवं 94, तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में चौहान का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रहेगा।