भोपाल:
विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग बालिका के साथ लैंगिक हमला करने वाले आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी कुलदीप साहू पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही, पीड़िता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे 1 लाख रुपये का प्रतिकर (मुआवजा) देने का आदेश दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने सुनाया।
क्या था मामला?
घटना 11 नवंबर 2024 की निशातपुरा थाना क्षेत्र की है। पड़ोस में रहने वाला आरोपी कुलदीप साहू पीड़िता को पढ़ाई कराने के बहाने अपने कमरे में ले गया था, जहां उसने बालिका के साथ गलत हरकत की। पीड़िता ने शोर मचाकर आरोपी को धक्का दिया और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। डर की वजह से उसने तुरंत किसी को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन मां के पूछने पर पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया है।




