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अवैध शराब तस्करी मामले में आरोपी को 1 वर्ष की सजा, 30 हजार रुपये का जुर्माना

​भोपाल

​अवैध रूप से शराब का परिवहन कर बेचने वाले आरोपी को अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री राहुल सिंह यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। शासन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीरज भार्गव ने की।

​यह थी घटना

सहायक जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी ने बताया कि 11 दिसंबर 2025 को आबकारी वृत्त क्रमांक 3-ए को सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो (हरियाणा नंबर) में अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर विदिशा रोड स्थित चौपड़ा कला के पास नाकाबंदी कर वाहन को रोका गया।

​जांच के दौरान वाहन की डिक्की से कुल 103.50 बल्क लीटर अवैध शराब (ओल्ड मंक, मोमेंट वोडका और मैकडॉवेल रम) बरामद की गई। वाहन चालक ने अपना नाम धीरज विश्वकर्मा बताया, जबकि उसका साथी साहिल मौके से फरार हो गया था।

​आबकारी विभाग द्वारा मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी धीरज विश्वकर्मा को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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