10 वर्षीय अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने वाले शिक्षक को म़त्युपर्यन्त आजीवन कारावास
जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आज दिनांक 10.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश बैरसिया, जिला भोपाल श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे ने विशेष प्रकरण क्र0 68/21 शासन विरूद्ध प्रेमसिंह दांगी निवासी ग्राम हिरणखेडी थाना बैरसिया जिला भोपाल को थाना बैरसिया के अपराध क्र0 663/21 में आरोपी प्रेमसिंह दांगी को 5ट/6, 5झ/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 376(2)एन भादवि में सश्रम आजीवन कारावास eत्यु पर्यन्त तक व 10,000 रूपये जुर्माना एवं धारा 376ए भादवि में सश्रम आजीवन कारावास e
त्यु पर्यन्त तक व 10,000 रूपये जुर्माना एवं धारा 506 भादवि में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड सेदण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक, बैरसिया श्री आशीष तिवारी द्वारा की गयी, जिसमें श्रीमती संघमित्रा सिंह विशेष लोक अभियोजक, बैरसिया द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया
घटना का संक्षिप्त विवरण :- घटना संक्षेप में यह है कि दिनांक 06.10.2021 को 10 वर्षीय पीड़िता ने थाना बैरसिया में रिपोर्ट लेखब) कराई कि, वह ग्राम हिरणखेडी में रहने वाले प्रेमसिंह दांगी, शिक्षक जो कि, तरावली सरकारी स्कूल में पढाने जाते है, के घर में लगे ट्यूबवेल से पानी भरने जाती थी। मार्च 2021 के महिने में एक दिन दोपहर 11 बजे के आसपास वह प्रेमसिंह दांगी के घर पानी भरने गई थी, तो प्रेमसिंह दांगी ने लौहे का गेट लगाकर उसका हाथ पकडकर आरोपी के घर के आंगन में बनी बाथरूम में ले गया तथा बाथरूम में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया, आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर ये बात किसी को बताई तो तेरे पिता को मार डालूगां। इसके बाद 09 सितम्बर 2021 से 8 दिन पहले पीडिता आरोपी के घर पानी भरने गई तो फिर से आरोपी ने पीडिता के साथ घर के आंगन में बने बाथरूम में ले जाकर बलात्कार किया। आरोपी के द्वारा दिये जाने वाली धमकी के कारण पीडिता ने उक्त घटना किसी को नहीं बताई। घटना के बाद पीडिता का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो जाने के कारण पीडिता ने डरते डरते घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया एवं घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई ।
पीडिता की रिपोर्ट पर थाना बैरसिया में दिनांक 06/10/2021 को अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग प न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।