Wednesday, July 8, 2026
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हनी ट्रैप केस में आरोपी दंपति की जमानत याचिका खारिज

मंदसौर में हनी ट्रैप के मामले में जेल में बंद रंजू तिवारी और उसके पति हरीश तिवारी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। दंपती पर आरक्षक से धमकी देकर 1.70 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। शनिवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी।

नीमच पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक गोपाल मालवीय ने पिपलिया मंडी पुलिस चौकी में शिकायत दी थी कि हरीश तिवारी और उसकी पत्नी रंजू तिवारी ने मिलकर उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और 1 लाख रुपए नकद और 70 हजार रुपए फोन-पे से वसूल लिए। इसके बाद भी दोनों लगातार पैसों की डिमांड कर रहे थे।

16 जून को दर्ज हुआ केस, उसी दिन हुई गिरफ्तारी शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने 16 जून को बीएनएस की धारा 308(2), 308(6), 61(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया। उसी रात पिपलिया मंडी चौकी पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।

कोर्ट में लगाई थी जमानत की अर्जी

दंपती की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने इसे खारिज कर दिया। फिलहाल दोनों मंदसौर जिला जेल में बंद हैं।

आरोपी महिला के मोबाइल में मिले कई ट्रांजैक्शन पिपलिया मंडी चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने बताया कि कॉन्स्टेबल की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी रंजू तिवारी ने पति से मारपीट का बहाना बनाकर कॉन्स्टेबल को घर बुलाया था। आरोपी महिला पहले भी इस तरह की वारदात कर चुकी है।

पुलिस को महिला के मोबाइल से कई बैंक ट्रांजैक्शन मिले हैं। पता लगाया जा रहा है कि इससे पहले उसने किन लोगों को शिकार बनाया। महिला परिचितों को‎ घर बुलाकर अचानक से नजदीकियां‎ बढ़ाकर शिकार बनाती और वीडियो बनाकर ‎‎ब्लैकमेल करती थी। इसके बाद पति रुपए ‎‎वसूलता था।

डेढ़ साल से थी दोनों की जान-पहचान

जानकारी के अनुसार, कॉन्स्टेबल और महिला की दोस्ती करीब डेढ़ साल पुरानी थी। कॉन्स्टेबल शादीशुदा है। आरोपी दंपती देवास के रहने वाले हैं‎, लेकिन कुछ समय से लूनाहेड़ा में रह रहे‎ थे।

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