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नगरीय निकायों में डीआर के आदेश जारी:नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत दर में बढ़ोत्तरी

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निकायों के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि कर दी है। निकायों के पेंशनरों को महंगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा। सोमवार को आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास भरत यादव ने इसके आदेश जारी किए है।

विभाग ने 6वें वेतनमान में पेंशन पर 239 प्रतिशत और 7वें वेतनमान में पेंशन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की है। यह आदेश मूल पेंशन व परिवार पेंशन दोनों पर लागू होगा। पेंशनरों को महंगाई राहत दर में वृद्धि एक अक्टूबर 2024 से स्वीकृत की गई है।

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