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रेप करने पर 20 साल की सजा:दो साल पहले युवक पीड़िता को शादी का झांसा देकर गुजरात ले गया था

शाजापुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी सोनू मालवीय (23) है।

मामला 29 सितंबर 2023 का है। पीड़िता स्कूल जाने के बहाने घर से निकली थी। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद पीड़िता को आरोपी के साथ गुजरात से बरामद किया।

आरोपी लड़की को गुजरात ले गया था

पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी को पहले से जानती थी। आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर गुजरात के मौरवी ले गया। वहां उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

कोर्ट ने इन धाराओं में सुनाई सजा

कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) में 20 साल कैद और 1000 रुपए जुर्माना, धारा 376(2)(एन) में 10 साल कैद और 500 रुपए जुर्माना लगाया। साथ ही धारा 376(3) में 20 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। इसके अलावा धारा 366 में 5 साल कैद और 500 रुपए जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश

न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़िता के इलाज और पुनर्वास में खर्च करने का आदेश दिया है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 1 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा देने की अनुशंसा की है।

मामले में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी और विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार ने पैरवी की।

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